भारतीय संविधान

भारतीय संविधान पर निवंध
भारत का सर्वोच्च कानून “भारत का संविधान” के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाले महान नेता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। जिनका जन्म 14 अप्रैल सन् 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपना सारा जीवन देश में समानता के लिए लड़ते रहे।

भारतीय संविधान :-
संविधान एक लिखित नियम और कानून का समूह है जिसके द्वारा सरकार की शक्तियों का विभिन्न टुकड़ों में विवरण है तथा इन शक्तियों का प्रयोग के सामान्य सिद्धांत निश्चित किए जाते हैं। कोई भी कार्यवाही जो संविधान के अनु रूप नहीं होता है तो उसे गैरकानूनी माना जाती है।

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सत्ता का दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए और सरकार की शक्तियों को एक सीमा में रखने के लिए संविधान का निर्माण किया गया था।

ब्रिटेन का संविधान अधिकतर अलिखित है जबकि भारत का संविधान ज्यादातर लिखित है। भारत का संविधान दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसका निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया गया था।

सभी देशों का संविधान उचित ढंग से उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाया जाता है यह कुछ ऐसे सिद्धांत पर आधारित होते हैं जो देश का आधार बनते हैं इसका उचित प्रयोग किसी भी राज्य या देश को संतुलित रूप से चलाने के लिए किया जाता है जिससे सारे देश वासियों के लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं वह सुचारु रुप से चल सके।
संविधान में जो नियम बनाए जाते हैं उसे सबसे पहले न्यायालय द्वारा मान्य होता है तभी देश में लागू किया जा सकता है। एक देश में कई समुदाय के लोग रहते हैं इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि जो संविधान में कानून नहीं थे उस पर सभी की सहमति हो लेकिन हर समुदाय के लिए कानून को बदला नहीं जा सकता।

संविधान के प्रकार :-
भारत के संविधान को दो भागों में बांटा गया है जो निम्नवत है:-

  • लिखित संविधान
  • अलिखित संविधान
संविधान पूरी तरह लिखित भी नहीं हो सकता है संविधान अलिखित भी होते हैं और उसके सहज भाव होते हैं जिसके किसी भी तथ्य को कठिनाई नहीं होती है जबकि लिखित संविधान को बदलना बहुत ही जटिल है क्योंकि किसी भी विषय में संशोधन करने के लिए सबसे पहले केंद्रीय संसद और समस्त राज्य के विधान मंडलों की सहमत लेनी जरूरी होती है।

भारतीय संविधान की कुछ मुख्य बातें :-

भारतीय संविधान को 26 नवंबर सन् 1949 में मंजूरी दे दी गई थी लेकिन इसे 26 जनवरी सन् 1950 में लागू किया गया था। भारतीय संविधान को तैयार करने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था।
भारतीय संविधान के निर्माण के समय इसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां तथा 22 भागों में विभाजित किया गया था जबकि इस समय भारतीय संविधान 465 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भागों में विभाजित है। संविधान सभा के प्रमुख सदस्य अब्दुल कलाम, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभभाई पटेल जो भारत के सभी राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे।
भारतीय संविधान को हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में हाथ से ही लिखा गया है। भारतीय संविधान को बनाने में लगभग एक करोड़ का खर्च लगा था। भारतीय संविधान में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर सन् 1946 में स्थाई अध्यक्ष चुना गया था। भारतीय संविधान लागू होने के बाद भी इसमें 100 से अधिक संशोधन किए जा चुके हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष भी थे।

भारतवर्ष में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान में सरकार के अधिकारियों के कर्तव्य और नागरिकों के  अधिकारों के बारे में भी बताया गया है। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 थी जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के 4 चीफ कमिश्नर एवं 93 देसी रियासतों के थे।
भारत अंग्रेजों से आजाद होने के बाद संविधान सभा के सदस्य की संसद के प्रथम सदस्य बने थे और भारत की संविधान सभा का चुनाव भारतीय संविधान को बनाने के लिए ही किया गया था। संविधान के कुछ अनुच्छेदों को 26 नवंबर सन् 1949 को पारित किया गया था जबकि बचे अनुच्छेदों को 26 जनवरी सन् 1950 को लागू किया गया था।

केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन 19 जुलाई सन 1946 में किया गया था। भारत की संविधान सभा में हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुए थे।